हाउस टैक्स अदायगी में 20 फीसदी छूट

सुजानपुर (हमीरपुर)। नगर पंचायत सुजानपुर ने हाउस टैक्स की अदायगी के लिए 20 फीसदी छूट देने का एलान किया है। छूट मात्र वित्तीय वर्ष के टैक्स की अदायगी के लिए होगी। एक सप्ताह के भीतर टैक्स न चुकाने पर 10 प्रतिशत सरचार्ज भी चुकाना होगा। टैक्स की अदायगी न करने वाले परिवारों को राशन कार्ड से वंचित होना पड़ेगा।
नपं का करीब 12 लाख का हाउस टैक्स बकाया है। करीब चार दर्जन ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने दुकानों का किराया और हाउस टैक्स चुकता नहीं किया है। ऐसे में नपं ने राशि की वसूली के लिए छूट देने की घोषणा की। इस समय नगर पंचायत सुजानपुर में राशन कार्ड बनाने का कार्य चला हुआ है। ऐसे मेें केवल उन्हीं परिवारों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं जो डिफाल्टर नहीं हैं। कई परिवार राशन कार्ड बनवाने के लिए हाउस टैक्स चुकाने के लिए तैयार हो गए हैं।
नगर पंचायत भी घोषणा से हाउस टैक्स वसूली की उम्मीद में है। नगर पंचायत सुजानपुर के अध्यक्ष मनोज कुमार का कहना है कि एक सप्ताह के भीतर हाउस टैक्स चुकाने पर 20 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह छूट मात्र वित्तीय वर्ष के हाउस टैक्स पर ही लागू होगी। पुराना टैक्स पूरा ही चुकाना पडे़गा। साथ ही निर्धारित समय के बाद टैक्स चुकाने पर 10 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा।

Related posts